11 वां द्विपक्षीय बैंक वेतन समझौता 11th Bank Bipartite in hindi
22 जुलाई 2020
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए इंतजार का समय आखिरकार खत्म हो गया है। 11 वीं बिपार्टाइट वेज रिवीजन यानि वेतन समझौता में उनकी मांग आखिरकार 15% बढ़ोतरी के साथ संपन्न हुई।
आज दिनांक 22-07-2020 की बैठक में आईबीए और यूएफबीयू के बीच आपसी समझौते पर बात बन गई ।
समझौते की मुख्य विशेषताएं
1. प्रभाव की तिथि 01.11.2017 है
2. कुल वृद्धि 15% (7898 करोड़) होगी
3. डीए को 6352 अंकों पर मर्ज किया जाएगा
4. मूल वेतन पर लोड फैक्टर 2.5% (अनुमानित 1155 करोड़)
5. आपसी चर्चा से वितरण किस तरीके से हो तय किया जाएगा
6. पीएलआई – परफॉर्मेंस लिंक पे 5-10-15 दिन का वेतन 5, 10, 15% बैंक के ग्रोस प्रॉफिट के हिसाब से
7. विशेषाधिकार छुट्टियों (PL) का अतिरिक्त नकदीकरण प्रति वर्ष 5 दिन (55 वर्ष से ऊपर के लिए 7 दिन)
8. NPS का योगदान 14% (सरकार के फैसले पर निर्भर)
बाकी अन्य मुद्दों को 90 दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा
11 वें बैंक वेतन समझौता की विस्तृत जानकारी
IBA एवं UFBU के मध्य समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित
मुम्बई में दिनांक 22 जुलाई 2020 को सम्पन्न मीटिंग में द्विपक्षीय समझौते हेतु कई मुद्दों पर सहमति हुई तथा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) एवं भारतीय बैंक संघ (IBA) के मध्य एक समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित किया गया है ।
MOU के अनुुुआर
1. नया वेतन समझौता 1 नवम्बर 2017 से लागू किया जाएगा ।
2. वेतनमान में 31.03.2017 की स्थिति में पे-स्लिप के आधार पर 15% बढ़ोतरी होगी (कुल व्यय भार ₹ 7898 करोड़) ।
3. नए वेतनमान का निर्माण महंगाई भत्ता (D.A.) 6352 पाइंट पर मर्ज कर किया जाएगा ।(जुन से अगस्त 2016 के औसत तिमाही आधार पर) ततपश्चात 31 मार्च 2017 की स्थिति में मूल वेतन (Basic pay) + महंगाई भत्ते (D.A.) को जोड़कर 2.50% लोड फेक्टर पर किया जाएगा जिस पर अनुमानित ₹ 1155 का व्यय भार होगा ।
4 . कर्मचारियों एवं अधिकारियों में वार्षिक वेतन वृद्धि का वितरण पृथक से और आनुपातिक रूप से दिनांक 31.03.2017 को स्थापना में हुए व्यय के आधार पर किया जाएगा ।
5. सभी बैंकों में कार्य निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन योजना (PLI) के अंतर्गत भुगतान बैंको की लाभप्रदता के अनुसार 5, 10 एवं 15 दिवस के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के बराबर दिया जाएगा, जो वेतन बढ़ोतरी में देय अनुलाभों के अतिरिक्त होगा, यह वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू होगा ।
6. कैलेंडर वर्ष 2020 से अर्जित अवकाश (PL) का नगदीकरण, सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश का नगदीकरण तथा अवकाश यात्रा सुविधा पर अर्जित अवकाश का नगदीकरण के अतिरिक्त कर्मियों को प्रतिवर्ष पात्रतानुसार 5 एवं 7 दिवस के अर्जित अवकाश (P.L.) नगदीकरण (Encashment) की पात्रता होगी कर्मी द्वारा उक्त नगदीकरण वर्ष में एक बार किसी भी मनपसंद त्यौहार पर लिया जा सकेगा ।
7. इस बात पर सहमति हुई कि न्यू पेंशन स्कीम (N.P.S.) में बैंक का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% अर्थात वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14% समझौता हस्ताक्षर होने की तिथि से सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात लागू किया जाए ।
8. प्रबंधन तथा कर्मचारी/अधिकारी संघ से सम्बंधित अन्य मुद्दों को आगे की वार्ता में आपसी समन्वय से हल किया जाएगा ।
9. सम्बंधित पक्ष परस्पर सुविधाजनक तिथियों पर बैठक कर द्विपक्षीय समझौते / संयुक्त नोट के विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाते हुए विस्तृत निष्कर्ष निकालेंगे ।
समझौता अंतिम रूप इस ज्ञापन के हस्ताक्षरित होने के 90 दिवस के अंदर किया जाएगा।