सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता और निजता के उल्लंघन पर फ़ैसला सुना दिया है:-
दायर याचिका में आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी ।
सभी याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आधार से निजता का उल्लंघन हो रहा है।
संवैधानिक बेंच के पाँच में से तीन जजों ने आधार नंबर को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया है ।
यहाँ अनिवार्य आधार :-
1. पैन कार्ड बनवाने में आधार जरूरी ।
2. पैन से आधार जुड़ना जरूरी ।
3. सब्सिडी वाली सरकारी सेवाओं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में आधार कार्ड जरूरी ।
4. सुरक्षा मामलों में एजेंसीयों द्वारा मांगा जा सकता है ।
यहाँ हुई अनिवार्यता खत्म :-
1. बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है
2. सीबीएसई, यूजीसी, और कॉलेज में आधार नंबर अनिवार्य नहीं ।
3. स्कूल में दाखिले के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं ।
4. किसी बच्चे को आधार के बिना सरकारी योजनाओं का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता ।
5. कोई भी निजी कंपनी आधार नंबर की मांग नहीं कर सकती ।
ये भी सत्य है कि आधार नम्बर से लिंक होने से कई योजनाओं में घोटालों पर लगाम लगी है ।
आधार की वजह से सभी बैंक खातों की जानकारी आयकर विभाग को मिलने से काले धन पर वार हुआ था ।
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