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राहत की खबर

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पैन कार्ड को आधार से लिंक करना आवश्यक है जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 निश्चित थी ।

लेकिनअब तक जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दे दी है।

सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन में 6 महीने का इजाफा और कर दिया ।

अब पैन-आधार लिंकिंग की नई डेडलाइन 30 सितंबर 2019 कर दी गई है।

सीबीडीटी ने कहा कि खबरें सामने आ रही थीं कि जो भी पैन को 31 मार्च तक आधार नंबर से लिंक नहीं किया गया है, उन्हें अमान्य किया जा सकता है।

इसके बाद सरकार की ओर से इस मामले पर विचार किया गया और तारीख 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा दी गई।

लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि साथ ही एक अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान आधार कार्ड का उल्लेख करना ही होगा ।