व्यापारी और ऑनलाइन लेनदेन करने वालों के लिए खुशखबरी है । जिन्हें फंड ट्रांसफर की ज्यादा जरूरत होती है वे अब कभी भी नेफ्ट (NEFT) कर सकेंगे ।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट (NEFT) के समय सीमा में परिवर्तन करने का सर्कुलर जारी कर दिया है ।
सर्कुलर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस सुविधा के शुरू हो जाने के बाद से ऑनलाइन बैंक उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा । खासकर व्यापारी वर्ग को ज्यादा फायदा होने वाला है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आदेश के अनुसार अब 16 दिसंबर 2019 से 24 घंटे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट (NEFT)) के जरिए पैसा ट्रान्सफर किया जा सकेगा ।
छुट्टियों में भी कर सकेंगे पैसा ट्रांसफर
नेफ्ट (NEFT) अब छुट्टियों में भी 24 घंटे उपलब्ध होगी । आप कभी भी घर बैठे नेफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकेंगे ।
अभी नेफ्ट (NEFT) करने का समय सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक का है और अवकाश वाले दिनों में आप नेफ्ट (NEFT) की सुविधा नहीं ले पाते हैं ।
कैसे होगा नेफ्ट (NEFT) सेटलमेंट
भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार 16 दिसंबर 2019 से हर आधा घंटा में एक बैच के रूप में नेफ्ट (NEFT) का सेटलमेंट किया जाएगा ।
सर्कुलर के अनुसार पहला बैच रात्रि 12.30 बजे और उसके बाद हर आधे-आधे घंटे के अंतर पर दिन भर में कुल मिलकर 48 बैच में सेटलमेंट होगा ।
इस प्रकार से नेफ्ट (NEFT) का अंतिम सेटलमेंट बैच रात्रि 12 बजे होगा ।