केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में काफी राहत दी है।
पहले की 2.5 लाख की सीमा को अब 5 लाखकर दिया है ।
5 लाख तक की सलाना आय वालों को किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा।
नए टैक्स स्लैब
5 लाख से 7.56 लाख की आय वालों को 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत
10 लाख से 12.5 लाख की आय के लिए 25 प्रतिशत
और 15 लाख से ज्यादा आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
New Income Tax Slabs
New income tax slab for FY 2020-21:
₹5-7.5 lakh: 10%,
₹7.5 lakh to ₹10 lakh: 15%,
₹10 lakh-12.5 lakh: 20%,
₹12.5 lakh-15 lakh: 25%.
For those earning above ₹15 lakh, 30%.