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क्या होंगे नए वित्तवर्ष में बदलाव

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नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ देश में कई बदलाव हो रहे हैं जिनसे आपके जीवन पर सीधे प्रभाव पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं इस वर्ष के कुछ ऐसे ही बदलावों के बारे में

यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो नए वित्त वर्ष में पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने पर आप 1 अप्रैल के बाद टैक्स का रिफंड नहीं ले पाएंगे।

हालांकि पैन आधार लिंक करने को तारीख बढ़कर सितंबर तक की की गई है ।

वित्त वर्ष 2019-20 में 5 लाख रुपए तक की आय वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, सभी प्रकार की बचत को जोड़ लिया जाए तो करीब 10 लाख रुपए की सालाना आय तक वाले भी टैक्स से बच सकते हैं। इसके लिए उन्हें विभिन्न स्कीमों में निवेश करना होगा। 

रेलवे ने आज से 2 पीएनआर लिंक करने की सुविधा प्रदान कर दी है। इससे यदि आपने कनेक्टिंग यात्रा के लिए दो टिकट बुक की हैं औऱ पहली ट्रेन लेट होने के कारण आपकी दूसरी ट्रेन छूट गई है तो रेलवे आपको दूसरी टिकट का पैसा रिफंड कर देगा। इसके लिए आपको दोनों पीएनआर को लिंक कराना होगा |

कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी और एक्सटर्नल इकोनॉमिक हालातों को देखते हुए कई वाहन निर्माता कंपनियों ने आपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है।

वाहनों की कीमतों में यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2019 से लागू हो जाएगी। टाटा मोटर्स, रेनो, महिंद्रा समेत कई प्रमुख कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

एक अप्रैल से केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार देशभर में बिजली के केवल प्रीपेड मीटर लगेंगे। यह मीटर मोबाइल की तरह काम करेंगे। मतलब, आपको जितनी बिजली चाहिए केवल उतने रुपए का ही रिचार्ज कराना होगा। इससे बिजली बिल में धोखाधड़ी जैसी समस्या पर लगाम लगेगी।

1 अप्रैल 2019 से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। इसके बाद सस्ते घरों पर 1 फीसदी और अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लागू होगा।

जीएसटी काउंसिल ने पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्डरों को नई या पुरानी दरों में से एक विकल्प चुनने का समय दिया है। नई दरों के लागू होने के बाद घरों की कीमतों में कमी आने की संभावना जताई जा रही है।

1 अप्रैल 2019 से सबसे बड़ा बदलाव कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक अप्रैल से किया है।

इस बदलाव के तहत 1 अप्रैल 2019 के बाद कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है तो उसकी पीएफ अकाउंट अपने आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए ईपीएफओ में अलग से आवेदन नहीं करना होगा।