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GST दरों में कटौती एक हजार तक के कमरे पर टैक्स नहीं

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने होटल कारोबार को बढ़ावा देने के लिए होटल के कमरों पर लगने वाले टैक्स को कम किया है
वित्त मंत्री ने एलान किया है कि एक हजार रुपये से कम के होटल कमरों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा और 7,500 रुपये से अधिक के होटल कमरों पर 28 प्रतिशत की जगह पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा ।

इसी के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भारत में नहीं बनने वाले कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों को जीएसटी में छूट दी जाएगी ।

पैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपेलीन की थैलियों और बोरियों पर एक समान 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का एलान किया है ।

रत्नों और समुद्री नौकाओं के ईंधन पर लगने वाले दरों में कटौती का भी एलान किया है समुद्री नौकाओं के ईंधन, ग्राइंडर, इमली और हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम पत्थर को छोड़कर अन्य सस्ते रत्नों पर टैक्स की दर घटाई है ।

जीएसटी परिषद ने 13 सीटों तक की गाड़ियों, 1200 सीसी पेट्रोल वाहनों और 1500 सीसी इंजन वाले डीजल वाहनों पर सेस की दर को घटाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की है ।