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7 लाख तक कोई टैक्स नहीं

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5 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को टैक्‍स से छूट ।

आइए जानें इसके मायने

अगर आप साल में 5 लाख तक कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा ।



और यदि आप 5.5 लाख कमाते हैं फिर भी आपको टैक्स नहीं देना होगा , ऐसा इसलिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 40000 से बढ़ाकर 50000 कर दी गई है उसकी वजह से आपको 5लाख 50 हजार तक कोई टैक्स नहीं देना होगा ।

अब यदि आपकी आय इससे भी अधिक है और आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप 1 लाख 50 हजार तक का इन्वेस्टमेंट 80C के अंतर्गत करके टैक्स बचा सकते हैं । मतलब आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा ।

अब इसके बाद भी यदि आप NPS में 50 हजार अलग से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7 लाख 50 हजार तक कोई टैक्स नहीं देना होगा ।

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इसके बाद यदि आपने होम लोन ले रखा है तो 2 लाख तक कि व्याज पर रिबेट को मिलाकर आपको कुल मिलाकर 9 लाख पचास हजार तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा ।